श्रमिक कार्ड से छात्रवृति योजना की पूरी जानकारी
नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में राजस्थान में श्रमिक कार्ड से मिलने वाली छात्रवृति के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। भारत में हर राज्य श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चो को शिक्षा के लिए छात्रवृति के रूप में सहायता राशि प्रदान करता है। हर राज्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। इस लेख में हम राजस्थान में किए जाने वाले आवेदन की पूरी प्रोसेस बताने वाले है। इस योजना का नाम निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना क्या है,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन कैसे करें,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के दस्तावेज़ क्या चाहिए,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में कितनी छात्रवृति मिलती है।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना क्या है:- यह योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चो को शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको श्रम विभाग में मजदूर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ एक वर्ष में अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है। इस योजना में आवदेन करने पर हर कक्षा वर्ग के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है:- श्रम विभाग द्वारा जारी निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए आपका श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा आप के पहचान कार्ड की अवधि भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि आपके कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है तो आप इसे वापिस बढ़ा सकते है। इसके लिए आपको ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होता है। इस योजना के लिए एक कार्ड से अधिकतम दो सदस्यों को ही लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक कार्ड से निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में अधिकतम सात बार लाभ लिया जा सकता है। इस योजना जिस भी स्कूल या कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसमे कक्षा वर्ग के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है।
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निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए दस्तावेज:-
• इस योजना के लिए हिताधिकारी का एक्टिव पंजीकृत कार्ड श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
• पिछले एक वर्ष में कही भी 90 दिन मजदूरी करने का सत्यापित प्रमाण पत्र। चाहे आप किसी पंजीकृत ठेकेदार के काम किया हो, या किसी पंजीकृत कम्पनी या किसी Employer के काम किया हो।
• विद्यार्थी का पिछली उत्तीर्ण कक्षा का प्रमाण पत्र
• हिताधिकारी का बैंक पास बुक
• हिताधिकारी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मजदूर कार्ड।
• विद्यार्थी का वर्तमान में जिस संस्था में अध्ययन कर रहा हो वहा का सत्यापित प्रमाण पत्र।
• हिताधिकारी का पासपोर्ट साइज फोटो
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन कैसे करें:-
इस योजना में आवदेन करने के लिए आप इमित्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप SSO ID के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SSO ID में आपको LDMS का एक ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का ऑप्शन मिलेगा। इसपे क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहां पर जो भी सूचना चाही गई हो वो सही सही भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है।निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन निशुल्क है। किसी भी प्रकार के फॉर्म के लिए आपको आवेदन में PDF मिल जायेगा। आप वहा से डाउनलोड कर सकते हैं।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में कितने रुपए मिलते हैं:- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में हर कक्षा के अनुसार राशि मिलती है। यदि आप उच्च स्तर पर किसी संस्था में अध्ययन कर रहे हो, तो आपको अधिकतम 60000 रूपए की सहायता राशि मिल सकती हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 4 से 12 तक के लिए पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, तब आपको 5000 अतिरिक्त मिलते हैं। उससे आगे की कक्षा के लिए 60 प्रतिशत अंक होने आवश्यक है।
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