राजस्थान बेरोजगार भत्ता की नवीनतम जानकारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवतियों को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने की घोषणा की थी. हाल ही में 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी की है. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (mukhyamantree Yuva Sambal Yojana) से करीब 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे. राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा. इससे पहले बेरोजगार भत्ते के रूप में युवाओं को 3000 प्रतिमाह व युवतियों को 3500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे।
- आपको बता दें बेरोजगार भत्ता दो साल के लिए दिया जाता है, प्रोत्शाहन राशि आपके आवेदन के APPORVE होने के बाद से आपके खाते में भेज दिया जाता है।
बेरोजगारी भत्ते के तहत राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को मासिक 4000 रुपये और बेरोजगार युवतियों को 4500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी. बेरोजगारी भत्ता के जरिये राजस्थान सरकार की ओर से उन शिक्षित बेरोजगार युवाओ को लाभ पहुंचाया जायेगा जिन्होंने न्यूनतम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है. इस योजना के लिये आवेदकों की आयु सीमा 18 वर्ष के लेकर 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है
-आवेदन राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- योजना के तहत केवल राजस्थान राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और युवतियों को ही पात्र माना जायेगा.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
- आवेदक या आवेदिका की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बेरोजगारी भत्ता योजना- 2021 का लाभ कम से कम 12वीं पास की युवा की ले सकता है.
- केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की अन्य भत्ता योजनाओ का लाभ ले चुका युवक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता.
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना- 2021 के लिये जरुरी दस्तावेज
- आवेदक या आवेदिका का आधार कार्ड/पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र/राजस्थान एसएसओ आईडी/ राजस्थान का भामाशाह प्रमाण पत्र/ मोबाइल नंबर/ पासपोर्ट साइज फोटो जरुरी है।
- आवेदक के पास SBI बैंक में खाता होना जरूरी है।
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